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'सैफ और परिवार को विरासत में मिली 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के भविष्य पर अनिश्चितता: वकील | '

सैफ और परिवार को विरासत में मिली 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के भविष्य पर अनिश्चितता: वकील |

वकीलों ने कहा है कि भोपाल के पूर्व शासकों के स्वामित्व वाली और अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को विरासत में मिली 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का भविष्य शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय के एक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने को लेकर अनिश्चितता के कारण अधर में है। वकीलों ने बुधवार को कहा कि अगर भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के कार्यालय के आदेश के खिलाफ भोपाल नवाब के उत्तराधिकारियों द्वारा अपील दायर नहीं की जाती है, तो संपत्तियां केंद्र के नियंत्रण में आ सकती हैं।

यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शत्रु संपत्ति संरक्षक के मुंबई स्थित कार्यालय के समक्ष अपील दायर की है या नहीं। सैफ अली खान की मां और प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (पटौदी) और अन्य ने भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक के 24 फरवरी, 2015 के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें भोपाल नवाब की संपत्ति को "शत्रु संपत्ति" कहा गया था।

गृह मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण ने इस आधार पर अपना फैसला सुनाया था कि नवाब मुहम्मद हमीदुल्ला खान की सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बेगम विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गईं। इसलिए, ऐसी सभी संपत्तियां जिनका उसे उत्तराधिकारी बनना था, वे शत्रु संपत्तियां हैं और भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास निहित हैं।



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